सर्वोच्च न्यालय ने मुम्बई हमले के दोषी पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब के मृत्युदंड पर सोमवार को रोक लगा दी। ज्ञात हो कि कसाब एकमात्र ऐसा हमलावर है, जिसे 26 नवम्बर 2008 को मुम्बई में हुए हमले के दौरान जिंदा गिरफ्तार किया गया था। उसे हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है जिसके खिलाफ उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आफताब आलम और न्यायमूर्ति सी.के. प्रसाद की पीठ ने कसाब की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने तक उसके मृत्युदंड पर रोक लगा दी है। कसाब ने निचली अदालत द्वारा खुद को दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड सुनाए जाने को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति आलम ने कहा कि हमें, उसे अपना बचाव करने के लिए न्यायिक व्यवस्था में उपलब्ध सभी अवसर देने हैं।